ITR deadline extended: अगर आप अब तक ITR फाइल नहीं कर पाए थे तो यह खबर आपके लिए राहत की सांस जैसी हो सकती है। वित्त वर्ष 2024–25 के लिए ITR filing की डेडलाइन बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है।
लेकिन सिर्फ यही अच्छी खबर नहीं है इस एक्सटेंशन से आपको टैक्स रिफंड के ब्याज में लगभग 33% ज्यादा रकम मिल सकती है बशर्ते आप तय तारीख तक रिटर्न फाइल कर दें और उसका प्रोसेस अक्टूबर तक हो जाए।
रिफंड पाने वालों के लिए खुशखबरी मिलेगा ज्यादा ब्याज
दरअसल जब आप अपने टैक्स से ज्यादा TDS, TCS या एडवांस टैक्स पहले ही चुका देते हैं तो वह आपके लिए टैक्स रिफंड के रूप में वापस आता है। और इस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको साधारण ब्याज (Simple Interest) देता है। ये ब्याज धारा 244A के अंतर्गत आता है जिसके तहत 0.5% प्रति माह यानी सालाना 6% का ब्याज मिलता है।
अगर आपने जुलाई 31 की आमतौर पर तय समयसीमा तक रिटर्न फाइल किया होता तो ब्याज की गणना उसी दिन से शुरू हो जाती।
लेकिन अब ITR deadline extended होकर 15 सितंबर हो गई है और यदि आपका रिफंड अक्टूबर में प्रोसेस होता है तो ब्याज का पीरियड लगभग 1.5 महीने बढ़ जाता है। इस वजह से ब्याज की रकम में करीब 33% तक का इजाफा हो सकता है।
क्या यह 33% बढ़ा ब्याज हर किसी को मिलेगा
धारा 244A के अनुसार ब्याज सिर्फ तभी मिलेगा जब रिफंड की रकम कुल टैक्स का कम से कम 10% से अधिक हो। साथ ही ब्याज की यह राशि अगले साल आपकी अन्य स्रोतों से आय (Income from Other Sources) के तहत टैक्सेबल भी होगी।
मान लीजिए आपने ₹50,000 अतिरिक्त टैक्स भरा और उसका रिफंड अक्टूबर में आता है। सामान्य रूप से जुलाई 31 तक फाइल करने पर 2 महीने का ब्याज ₹500 (0.5% × 2 महीने × ₹50,000) बनता है।
लेकिन अब 15 सितंबर तक रिटर्न फाइल करने पर ब्याज की अवधि 3.5 महीने हो सकती है जिससे ब्याज ₹875 तक हो सकता हैयानी लगभग 33% अधिक होगा।
अब तक कितने रिफंड हुए हैं
वित्त वर्ष 2024–25 में इनकम टैक्स विभाग ने ₹1.9 लाख करोड़ का रिफंड नॉन-कॉर्पोरेट टैक्सपेयर्स जैसे कि व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) को जारी किया है जो कि पिछले साल ₹1.57 लाख करोड़ से अधिक है।
इससे यह साफ है कि सरकार टैक्स रिफंड को समय से जारी करने की दिशा में गंभीर है और यदि आपने सही समय पर अपना ITR फाइल किया है। तो आपको न सिर्फ रिफंड मिलेगा बल्कि अब 33% तक ज्यादा ब्याज भी मिल सकता है।
ITR जल्दी भरें या इंतजार करें
अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ ब्याज के चक्कर में हमें सितंबर तक इंतजार करना चाहिए?
इसका जवाब है जरूरी नहीं थोड़ा ज्यादा ब्याज पाने के लिए आखिरी वक्त तक इंतजार करना कई बार जोखिम भरा हो सकता है। तकनीकी गड़बड़ियां, सर्वर डाउन, दस्तावेजों की कमी जैसे कारणों से आखिरी दिनों में परेशानी बढ़ सकती है। विशेषज्ञों की मानें तो जल्दी रिटर्न भरने के फायदे ज़्यादा हैं।
अतिरिक्त फायदे क्या हैं
ITR deadline extended होने से न सिर्फ टैक्सपेयर्स को राहत मिली है बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी अपने सिस्टम को और बेहतर बनाने का मौका मिला है। इससे रिटर्न प्रोसेसिंग तेज हो सकती है और भविष्य में रिफंड और जल्दी जारी होने की संभावना बनती है।
किन बातों का रखें ध्यान
15 सितंबर से पहले ही ITR भरें ताकि ब्याज का फायदा भी मिल सके और कोई टेक्निकल दिक्कत न हो।
ITR फाइल करते समय सही अकाउंट नंबर और IFSC कोड दर्ज करें ताकि रिफंड सीधे आपके बैंक खाते में पहुंचे।
यदि आप TDS या एडवांस टैक्स ज्यादा भर चुके हैं तो सुनिश्चित करें कि आप रिफंड के पात्र हैं।
ई-वेरिफिकेशन करना न भूलें, वरना रिटर्न वैध नहीं माना जाएगा।
ITR deadline extended होने का मतलब सिर्फ समय की छूट नहीं है बल्कि यह उन लाखों टैक्सपेयर्स के लिए फायदेमंद सौदा है जो रिफंड की उम्मीद कर रहे हैं।
यदि आप इस बढ़े हुए ब्याज का लाभ उठाना चाहते हैं तो 15 सितंबर 2025 तक ITR फाइल जरूर करें लेकिन जल्दी करना अब भी एक बेहतर निर्णय होगा।